राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो एवं भारत का नागरिक हो।
राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है।
वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की सहायता से सीधे तौर पर प्रशासन को चलाता है।
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