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परिषद्जिला

                     जिला परिषद्
अनूसूचित जातियां एवं जनजातियों और कुछ सहयोजित सदस्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष संख्या।
सामान्यतः परिषद् के सदस्यों द्वारा ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
जिला विकास अधिकारी ही जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव होता है और विभिन्न प्रशासनिक और विकास विभाग के जिला अधिकारी इसके मतदान में हिस्सा न लेने वाले सदस्य होते हैं।
कई राज्यों में जिला अधिकारी (कलेक्टर) भी एक मतदान न करने वाले सदस्य के रूप में परिषद् से सम्बन्ध होता है।
जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष है।
देश के कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं।
               नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
                  (अनुच्छेद 148 से 151) 
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है।
सेवानिवृत  के पश्चात वह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी (whatch Dog) केे रूप में  की जाती है।
                   निर्वाचन आयोग 
                ( अनुच्छेद 324-329) 
निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों को मिलाकर किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यक्रम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक रहता है।
प्रारम्भ में चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परन्तु अक्टूबर, 1993 में इसे तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया । वर्तमान में यह तीन सदस्यीय हैं।
निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उनके लिए आचार संहिता तैयार करवाना 
। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव करना तथा चुनाव करवाना।
(सुकुमार सेन देेेश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।)
                         वित आयोग
संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।
राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (१) के अन्तर्गत किया जाता है।
वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग का गठन किया गया है।
          संघ लोक सेवा आयोग
            (यूपीएससी) 
संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अपनी नियुक्ति की तारीख से लेकर 6 वर्ष तक तथा अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं।
यूपीएससी में मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं
संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का प्रबंध करना।
यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करते हैं , तो उन राज्यों को उन सेवाओं हेतु संयुक्त भरती की योजनाओं को बनाने व संचालित करने में सहायता करना।
संघ सरकार को सिविल पदों की भर्ती की विधियों से सम्बन्धित सभी मामलों पर परामर्श देना।



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